BHOPAL में नगरनिगम की दुकानों में इंटीरियर बदलने पर लगने वाले शुल्क की नई दरें

भोपाल। निगम प्रशासन ने नगर निगम के स्वामित्व की दुकानों/भवनों आदि सम्पत्ति की आंतरिक संरचना में परिवर्तन को नियमित कराने एवं सम्पत्तियों के उपयोग अधिकार में परिवर्तन हेतु शुल्क की नई दरें प्रभावशील करने हेतु स्थाई आदेश जारी किए है। नगर निगम के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थाई आदेश के अनुसार निगम स्वामित्व की दुकानों/भवनों की आंतरिक संरचना में यदि कोई किराएदार अपनी सुविधा के दृष्टिगत परिवर्तन जैसे दुकान के बीच की पार्टीशन वॉल को हटाना, दुकान को ऊंची-नीची करना, पार्टीशन करना, मेजनाईन बनाकर उसका उपयोग करना आदि किए जाने को नियमित करने हेतु नई व्यवस्था लागू करते हुए स्ट्रक्चर में किए गए परिवर्तन की स्थिति में यदि अनुमति लेकर परिवर्तन किया गया हो तो सम्पत्ति के कुल क्षेत्रफल की कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार वेल्यू की 2 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा और यदि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है तो कलेक्टर गाईड लाईन की वेल्यू की दो गुना राशि ली जाकर परिवर्तन को नियमित किया जाएगा। 

परिवर्तन की स्थिति में निगम के यांत्रिक विभाग के इंजीनियर द्वारा सम्पत्ति के आंतरिक परिवर्तन से भवन के स्ट्रक्चर पर तकनीकि रूप से पड़ने वाले प्रभाव की जांच कराकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवर्तन से संरचना पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। 

इसके साथ ही निगम स्वामित्व के सम्पत्तियों के अधिकार अंतरण शुल्क का भी पुर्नरीक्षण किया गया है। अचल सम्पत्ति नियम 2016 के अनुसार निगम स्वामित्व की सम्पत्तियों के उपयोग अंतरण शुल्क निर्धारण संबंधी स्थाई आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार विधवा स्त्री के नाम पर सम्पत्ति का अंतरण किए जाने पर नामांतरण शुल्क 5000 रुपये लिया जाएगा तथा प्रचलित किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार पारिवारिक नामांतरण हेतु 5000 रुपये शुल्क के रूप में तथा प्रचलित किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। सम्पत्तियों को अन्य व्यक्तियों के नाम अंतरण करने पर आवासीय प्रायोजन की सम्पत्तियों में कलेक्टर गाईड लाईन का 01 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रायोजन वाली सम्पत्तियों हेतु कलेक्टर गाईड लाईन की 02 प्रतिशत राशि की दर से प्रीमियम निर्धारित किया गया है और इन प्रकरणों में 50 प्रतिशत की दर से प्रचलित किराए में वृद्धि होगी। 

इसी प्रकार बिना पूर्व अनुमति के अंतरण किए जाने की स्थिति में आवासीय प्रयोजन वाले सम्पत्तियों में कलेक्टर गाईड लाईन की 01 प्रतिशत प्रीमियम राशि व वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रायोजन की दशा में कलेक्टर गाईड लाईन की 02 प्रतिशत दर से प्रीमियम राशि के साथ निर्धारित दर पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया है साथ ही नामांतरण के विभिन्न प्रकारों के लिए पृथक-पृथक विज्ञापन प्रोसेसिंग शुल्क भी  निर्धारित किया गया है। विधवा स्त्री के प्रकरण में 700 रुपये, पारिवारिक नामांतरण हेतु 1500 रुपये व अन्य प्रकार के नामांतरण हेतु 2500 रुपये विज्ञापन प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित की गई है। उपरोक्त दरें 01 अप्रैल 2017 से प्रभावशील है।

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