भोपाल में बिना अनुमति बैनर, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ FIR के आदेश

भोपाल। निगम आयुक्त श्रीमती छवि भारद्वाज ने नगर निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर कट-आउट लगे पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तत्काल सम्पत्ति विरूपण करने वाली सामग्री को हटाने और बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर कट-आउट आदि लगाने वालों को नोटिस जारी कर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए साथ ही निर्देशित किया कि यदि नोटिस जारी होने के पश्चात भी संबंधित द्वारा सम्पत्ति विरूपण किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जाए। निगम आयुक्त के निर्देश पर सम्पत्ति विरूपण पेट्रोल पार्टी द्वारा 07 संस्थाओं को नोटिस जारी किए। 

निगम आयुक्त श्रीमती छवि भारद्वाज के निर्देश पर सम्पत्ति विरूपण पेट्रोल पार्टी ने शहर के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में फ्लेक्स, कट-आउट, पोस्टर बैनर आदि निकालने की कार्यवाही की और एन वीजन, पैरामाउंट इस्टीट्यूट, नक्षत्र इनक्लेव, फरफेक्ट कोचिंग, 

दीपशिखा सी.ए/सी.एस., ए.पी.टी. व एक्सपर्ट ग्रुप के संचालकों को सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन न करने की हिदायत दी साथ ही चेतावनी भी दी कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कठोर कार्यवाही की जाएगी।   

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