रेप के 10 साल बाद गर्भपात की मंजूरी

नई दिल्ली। 10 साल की रेप पीड़िता का अब गर्भपात कराया जाएगा। रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों के पैनल ने रेप का शिकार होने के बाद प्रेग्नेंट हुई बच्ची के गर्भपात को मंजूरी दे दी है। पीजीआई मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट डॉक्टर अशोक कुमार चौहान ने बताया कि इस मामले में उनकी रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय है और इसका खुलासा केवल पुलिस के सामने ही किया जाएगा। रोहतक महिला पुलिस स्टेशन की डीसीपी पुष्पा खत्री ने कहा कि पैनल ने कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही यह निर्णय लिया। 

मासूम बच्ची फिलहाल पीजीआई रोहतक में दाखिल है, जहां पीजीआई ने गर्भपात की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाल कल्याण समिति ने की बच्ची की काउंसलिंग कर दहशत से बाहर निकालने की कोशिश की। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन डा. राज सिंह सांगवान ने बताया कि बच्ची अब पूरी तरह से ठीक है।

सौतेले पिता की हवस का शिकार हुई बच्ची से रेप और उसके प्रेग्नेंट होने के मामले में स्थानीय कोर्ट ने पीजीआई के मेडिकल बोर्ड पर ही निर्णय छोड़ दिया था। इस मामले में स्थानीय कोर्ट ने कहा था कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट के तहत अबॉर्शन हो सकता है तो किया जाए।
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