सिर्फ कंपनियों को मिलेगा TAX छूट का लाभ, प्रोफेशनल्स और दुकानदारों को नहीं

नई दिल्ली। बजट में 50 करोड़ रुपये से कम के कारोबार में जो 5 फीसदी की छूट दी गई है, वह सिर्फ कंपनियों के लिए हैं। फाइनैंस बिल 2017 में स्पष्ट किया गया है कि 5 फीसदी छूट उसे मिलेगी जो डोमेस्टिक कंपनी है, उन्हें ही इस छूट का लाभ मिलेगा। अगर आप प्रोपराइटर हैं या आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आपको 30 फीसदी टैक्स ही देना होगा।

एक अनुमान के अनुसार, देशभर में लगभग 5 करोड़ छोटे, लघु और मंझोले उद्योग (MSME) हैं। इसमें से केवल 6 लाख 94 हजार कंपनियां हैं। उनसे 6 लाख 67 हजार कंपनियों का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से कम हैं। उन्हें ही 5 फीसदी टैक्स का छूट लाभ मिलेगा। जो लोग व्यक्तिगत रूप से कारोबार करते हैं उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

सीए सुशील अग्रवाल का कहना है, 'बजट में स्पष्ट किया गया है कि इनकम टैक्स में छूट केवल उन्हीं घरेलू कंपनियों को मिलेगी जिनकी सालाना कारोबार 50 करोड़ रुपये से कम है। जो छोटे कारोबारी प्रोप्रायटर या पाटर्नरशिप फर्म के तौर पर काम करते हैं। उन्हें इनकम टैक्स की छूट का फायदा नहीं मिलेगा।'
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