हरियाणा पुलिस कर्मचारी: अब सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी और विकीली आॅफ के आदेश जारी

जींद/हरियाणा। प्रदेश के हजारों पुलिस कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जैसे ही प्रदेश में जाट आंदोलन समाप्त होगा, उन्हें 24 घंटे की थका देने वाली ड्यूटी से एकदम राहत मिलेगी। दूसरे विभागों की तरह पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी शिफ्ट में लगेगी। उन्हें शारीरिक और मानसिक थकान से राहत देने तथा परिवार के साथ समय बिताने के लिए साप्ताहिक अवकाश भी मिलेंगे। 

अब तक हरियाणा पुलिस में जवानों से लेकर एनजीओ तक साप्ताहिक विश्राम और शिफ्ट में ड्यूटी जैसी सुविधाएं कतई हासिल नहीं हैं। लगातार और लंबी ड्यूटी बजाने के कारण पुलिस कर्मचारियों का जनता के प्रति व्यवहार भी उतना अच्छा नहीं रह जाता, जितने अच्छे व्यवहार की उनसे उम्मीद की जाती है। पुलिस कर्मचारी अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब हरियाणा पुलिस के जवानों और एनजीओ को साप्ताहिक विश्राम के साथ-साथ शिफ्ट में ड्यूटी की सुविधा शुरू की जा रही है।

अब पुलिस की ड्यूटी को लेकर जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, उनमें पुलिस कर्मचारियों को निश्चित रूप से साप्ताहिक अवकाश और शिफ्ट में ड्यूटी की सुविधा मिलेगी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डा. के.पी. सिंह ने पुलिस के जवानों के लिए साप्ताहिक अवकाश और शिफ्ट में ड्यूटी की सुविधा के आदेश जाट आंदोलन शुरू होने से पहले जारी कर दिए थे लेकिन आंदोलन शुरू होने के कारण इन आदेशों पर अमल नहीं हो पाया है। 

शिफ्ट में ड्यूटी का मतलब यह रहेगा कि पुलिस कर्मचारी को केवल अपनी शिफ्ट में ड्यूटी देनी होगी। उसके बाद वह अपने घर जा सकेगा और उसे बीच में ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में पुलिस कर्मचारियों को शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद घर जाने पर भी वापस बुलाया जा सकेगा।  

डा. के.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस जवानों के लिए शिफ्ट में ड्यूटी और साप्ताहिक अवकाश की सुविधा को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं। नई व्यवस्था लागू होने से पुलिसिंग ज्यादा प्रभावी होगी। पुलिस कर्मचारी अनावश्यक शारीरिक और मानसिक तनाव से बच सकेंगे तथा इससे जनता के प्रति पुलिस के व्यवहार में भी सुधार आएगा। केवल प्राकृतिक आपदा या किसी तरह की दूसरी आपात स्थिति होने पर पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश और शिफ्ट ड्यूटी की सुविधा नहीं मिल पाएगी। जाट आंदोलन समाप्त होते ही पुलिस कर्मचारियों के लिए यह नए आदेश लागू हो जाएंगे। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!