KANHA FUN CITY BHOPAL पर फोरम ने ठोका 1.21 लाख का जुर्माना

भोपाल। उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को दो मामलों में सुनवाई करते हुए भोपाल के कान्हा फन सिटी को उपभोक्ता को हर्जाना देने का आदेश दिया है। फोरम में रेलवे कॉलोनी निवासी सरिता झा और इटारसी निवासी कविता झा ने शिकायत की थी। कि वे 28 अक्टूबर 2011 को कान्हा फन सिटी घूमने गई थी। यहां उन्होंने 2 हजार रुपए जमा कराए थे और झूला झूलने के लिए बैंठ गई।

यहां झूला संचालक अमित उर्फ अंकित राठौर ने बिना कोई सूचना दिए तेज रफ्तार से झूला चालू कर दिया। जिससे वे दोनों बहनें गिर गईं। कविता और सरिता को शरीर में कई जगह चोट आई। दोनों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फोरम में दोनों बहनों ने कान्हा फन सिटी के प्रोपराइटर बाल मुकुंद पाटीदार उर्फ बल्लू को और झूला संचालक अमित उर्फ अंकित के खिलाफ शिकायत की थी।

फोरम के अध्यक्ष पीके प्राण, सदस्य सुनील श्रीवास्तव और डॉ. मोनिका मलिक ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी मानते हुए दोनों बहनों को हर्जाना देने के आदेश दिए। इसमें फोरम ने विकलांगता, मानिसक त्रास और परिवाद व्यय के लिए सरिता झा को 50 हजार रुपए और कविता झा 71 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए। ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!