पुराने नोट अभी चलते रहेंगे, प्रधानमंत्री ने तारीख बढ़ाई

नइईदिल्ली। नोटबंदी के बाद लोगों को आ रही परेशानियों को थोड़ा कम करते हुए पुराने नोटों के प्रचलन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब 24 तारीख तक आप इन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्पतालों, मेट्रो स्टेशनों, शमशान घाट, दवा की दुकानों, पेट्रोल पंपों में 24 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा सभी सरकारी संस्थानों में किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। 

एएनआई की खबर के मुताबिक, रविवार को पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद आर्थिक मामलों पर समीक्षा बैठक बुलाई थी. इसके बाद ये फैसला लिया गया. समीक्षा बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा कि सभी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलने की समय सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नंवबर तक कर दी गई है.

24 नवंबर तक सभी टोल बूथ फ्री
शशिकांत दास ने बताया कि देश के सभी टोल पर 24 नवंबर तक कोई टैक्स भी नहीं लिया जाएगा. बिजली और पानी के बिल जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी बिलों का भुगतान 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. आरबीआई के पास पर्याप्त कैश है।  ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)

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