शहर का अध्यपक मरे तो 50 हजार और गावं का मरे तो 25 हजार ये कैसा न्याय है

प्रति,
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

विषयः- जिला एवं जनपद पंचायत अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को अनुग्रह राशि अधिकत्तम 50 हजार दिये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भः-म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र/एफ/4-145/2016/18-1 भोपाल दिनांक 31/8/2016

महोदय,
विषयांकित सन्दर्भानुसार उल्लेख है कि म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 दिनांक 23/12/2005 द्वारा शिक्षाकर्मियों को अनुग्रह राशि रूपये 25,000.00 देने के सम्बंध में आदेश पूर्व से हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र एफ,1-54/09/20-1 दिनांक 13/10/2006 के द्वारा शिक्षाकर्मियों को देय अनुग्रह राशि के आदेश अध्यापक संवर्ग को यथावत लागू करने के आदेश हैं।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सन्दर्भित आदेश के द्वारा नगरीय निकाय में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि की सीमा रू.25,000.00 से बढ़ाकर अधिकत्तम रूपये 50,000,00 की अनुमति 1/4/2016 से प्रदान की गई है। बावजूद इसके जिला एवं जनपद पंचायतों के अधीन कार्यरत अध्यापकों को अभी भी अधिकत्तम राशि रू.25,000,00 ही दिये जा रहें हैं इस सम्बंध राशि बढ़ाने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

तत्सम्बंध में आग्रह है कि जिला एवं जनपद पंचायतों के अधीन कार्यरत अध्यापकों को भी अनुग्रह राशि रू.50,000.00 1/4/2016 से दिये जाने के आदेश जारी किये जायें। यदि 15 दिवस के अन्दर आदेश जारी नहीं किये जाते हैं तो संघ समानता का  अधिकार के उल्लघंन को लेकर न्यायालय जाने के लिये बाध्य होगा। 
      
(डी.के.सिंगौर)
क्र./डी./2016/311 मण्डला,दिनांक-..5/11/2016
प्रतिलिपिः-
प्रमुख सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल।
संपादक, भोपाल समाचार डॉट कॉम, एमपी नगर, भोपाल। 
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