
छात्राओं के परिजन ने शिकायत की थी कि आरोपी शिक्षक पिछले एक माह से बालिकाओं के साथ दुष्कर्म कर रहा था और इस बारे में किसी को बताने पर छात्राओं के हाथ-पैर तोड़ने की धमकी भी देता था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (2) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) की सम्बद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि पीड़ित दो छात्राओं की आयु 9 वर्ष तथा एक छात्रा की आयु 11 वर्ष है।
एसआई ने बताया कि 29 सितम्बर को पहले एक पीड़ित छात्रा ने अपनी मां को स्वयं और स्कूल की दो अन्य छात्राओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार के बारे में बताया। इसके बाद तीनों छात्राओं के परिजन ने उसी दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक से इस संबंध में शिकायत की।प्रधानाध्यापक ने शिकायत के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़ित छात्राओं के परिजन ने एक दिन पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
रायसेन के जिला शिक्षा अधिकारी एसपी त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी शिक्षक को सेवा से निलंबित कर दिया गया है तथा इस मामले में विभागीय जांच की जा रही है। यदि आरोपी जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जायेगा। त्रिपाठी ने बताया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी नोटिस जारी किया गया है कि उन्होंने पीड़ित छात्राओं के परिजन की शिकायत के तुरंत बाद पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई।