मंत्री को चांटा पड़ा, तिलमिलाए मंत्री ने हॉकर पर केस दर्ज करा दिया

उज्जैन। मध्यप्रदेश में सत्ता का नशा, पॉवर का मिसयूज और गुटबाजी की तिलमिलाहट देखिए। भाजपा कार्यालय लोकशक्ति भवन में मंत्री पारस जैन का अपनी ही पार्टी के नेताओं से विवाद हुआ। इस दौरान उनमें चांटा पड़ा। यह खबर अखबारों में छपी। एक हॉकर जो हर रोज आवाज लगा लगाकर अखबार बेचता है। इस खबर को भी बेच रहा था। चिल्ला रहा था 'मंत्री को चांटा पड़ा-मंत्री को चांटा पड़ा।' खिसियाए मंत्रीजी ने अपने समर्थक के माध्यम से हॉकर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। 

उज्जैन की माधव नगर पुलिस ने धारा 506 आपराधिक धमकी, 294 गाली गलौच एवं 500 मानहानि के तहत मुकदमा दर्ज किया है। केस दर्ज कराने वाले मंत्री समर्थक अभिभाषक नागर सेरी उर्दुपुरा निवासी लोकेंद्र मेहता ने बताया कि शनिवार दोपहर एक बजे हॉकर यूनुस टेंशन कोठी पर अखबार बेच रहा था। वह चिल्ला रहा था कि मंत्री पारस जैन को चांटा पड़ा। 

वह लगातार चिल्लाए जा रहा था। मैंने उससे कहा कि पारस जैन प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनकी व पद की गरिमा है। तुम्हें ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब मैंने उसे मना किया ताे वह झगड़े पर आमादा हो गया। उन्होंने बताया कि माधव नगर थाने में मैंने यूनुस के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। सवाल यह है कि इस माध्यम से मंत्री महोदय ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। यदि खबर गलत थी तो संबंधित अखबार के मालिक को नोटिस दिया जाना चाहिए था। उसका खंडन प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। अनपढ़ हॉकर के खिलाफ एफआईआर कराना जैसी घटनाएं भाजपा के लिए शुभ तो नहीं हो सकतीं। गजब देखिए, जिसने भरी मीटिंग में मंत्री को अपमानित किया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं। जिसने खबर छापी उस अखबार मालिक से कोई शिकायत नहीं। एक गरीब मजदूर के खिलाफ एफआईआर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मानहानि के मामले अब पुलिस थानों में दर्ज नहीं हो सकते, फिर भी हो गया। 

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