BLACKBERRY: घटिया सेवाओं की दोषी करार, जुर्माना लगाया

Updesh Awasthee
भोपाल। उपभोक्ता का मोबाइल खराब होने के बाद उसे सुधारकर न देने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल निर्माता कंपनी को फोन की कीमत 42 हजार रुपए या बदलकर देने, 20 हजार रुपए और 5 हजार रुपए परिवाद व्यय देने का फैसला सुनाया। मामले में सुनवाई फोरम के अध्यक्ष पी के प्राण, सदस्य सुनील श्रीवास्तव ने की। 

शिवाजी नगर निवासी संजीव कुमार त्यागी ने फोरम में शिकायत की थी कि उन्होंने 7 अप्रैल 2013 को ब्लैकबेरी कंपनी का मोबाइल फोन 42 हजार में खरीदा था। सेट में 4-5 महीने बाद ही खराबी आने लगी। जब वे मोबाइल विक्रेता मेसर्स समीर्ज के पास गए तो उन्हें बताया कि कंपनी से नया मोबाइल सेट दे दिया जाएगा। संजीव ने कंपनी के सर्विस सेंटर पर 24 सितंबर 2013 को मोबाइल जमा कर दिया, लेकिन कंपनी ने उनको नया फोन नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर मेसर्स संपर्क टेलीकॉम और रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड चेन्नई में शिकायत की लेकिन उन्हें न तो सेट दिया गया न ही उसकी कीमत।

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने कंपनी को आदेश दिए हैं कि उपभोक्ता को मोबाइल फोन की कीमत 42 हजार रुपए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी के लिए 20 हजार और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए यानी कुल राशि 67 हजार रुपए मय ब्याज दो महीने के भीतर अदा करें। 

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