सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से संपत्तियों की लिस्ट मांगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह अपनी सभी संपत्तियों का ब्योरा सील बंद करके लिफाफे में दे जिससे यह पता चल सके कि उसके पास निवेशकों को लौटाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय को पेरोल पर छोड़ने से इंकार कर दिया। राय 4 मार्च 2014 से जेल में बंद हैं।

पीठ ने कहा कि उसके आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ है। पीठ ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि सहारा ग्रुप के पास कुल कितनी संपत्ति है। इस समय ग्रुप की 66 संपत्तियां बेचने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे 6000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। पीठ में ए. आर. दवे और ए. के. सीकरी भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि यह राशि राय की जमानत के लिए पर्याप्त हो सकती है लेकिन यह निवेशकों को लौटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि और कौन सी संपत्तियां बेची जा सकती हैं, इसकी हमें सूची सौंपी जाए। सहारा ग्र्रुप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने स्वास्थ्य के आधार पर राय को छोड़ने की प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा कि सेबी को ग्र्रुप की 66 संपत्तियां बेचने के लिए पहले ही अधिकृत किया जा चुका है।

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