सिर्फ पहली पत्नी को मिलेगा पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की एक से अधिक पत्नियां हैं तो उसकी मृत्यु पर प्रथम विवाहित पत्नी को ही पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। ऐसा तभी होगा जब कर्मचारी ने किसी पत्नी को नामित न किया हो। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ज्येष्ठ पत्नी से तात्पर्य उस पत्नी से है जिसका विवाह पहले हुआ है, भले ही वह आयु में कम हो।

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद की मीना देवी की विशेष अपील पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अन्य सेवानिवृत्त लाभों ग्र्रेच्युटी, फंड आदि का लाभ उसी पत्नी को मिलेगा जिसे कर्मचारी ने सर्विस रिकॉर्ड में नामित किया हो। यदि किसी को नामित नहीं किया गया है तो लाभ ज्येष्ठ पत्नी को ही मिलेगा। याची मीना देवी के पति पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। उन्होंने दो शादियां और की थीं।

पति की मृत्यु पर तीनों पत्नियों ने पेंशन व अन्य परिलाभों के लिए दावा किया। संबधित एसपी ने जांच क्षेत्राधिकारी को सौंपी। क्षेत्राधिकारी ने रिपोर्ट दी कि तीनों पत्नियों में विवाद है। वह समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट के आदेश पर ही फैसला हो सकता है। ज्येष्ठ पत्नी ने एकल पीठ के सामने याचिका रखी। वहां मामला तय न हो सका तो विशेष अपील दाखिल की गई। स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने विभागीय सर्कुलर प्रस्तुत कर बताया कि ऐसी स्थिति में ज्येष्ठ पत्नी को ही लाभ मिलेगा।
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