पेंशनर्स को छठवें वेतनमान के एरियर्स का लाभ दें: हाईकोर्ट

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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निपटारा कर दिया कि पेंशनधारियों को छठवें वेतनमान के एरियर्स का लाभ देने का आदेश दिया जाए।

न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता गाडरवारा नरसिंहपुर निवासी सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर बीएम गुप्ता सहित अन्य का पक्ष अधिवक्ता अवधेश गुप्ता व बीएन शर्मा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन के वित्त विभाग के 10 सितम्बर 2008 के आदेश के परिपालन में छठवें वेतनमान के एरियर्स का लाभ मिलना चाहिए। चूंकि बार-बार आवेदन-निवेदन के बावजूद ऐसा नहीं किया गया, इसीलिए हाईकोर्ट आना पड़ा। वस्तुस्थिति यह है कि 1 जनवरी 2006 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय कर्मियों को छठवें वेतनमान के एरियर्स के रूप में 1 जनवरी 2006 से 21 अगस्त 2008 की अवधि यानी लगभग 32 माह का एरियर्स मिलना है।
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