15% प्लॉट/मकान गरीबों के लिए आरक्षित क्यों नहीं

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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए राज्य के बिल्डर्स व कॉलोनाइजर्स द्वारा नियमानुसार 15 फीसदी प्लॉट व मकान आर्थिक रूप से गरीब तबके के लोगों के लिए आरक्षित न किए जाने के रवैये को कठघरे में रखा गया है। प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस एसके पालो की डिवीजन बेंच ने इस सिलसिले में राज्य शासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, संचालक नगर एवं ग्राम निवेश, आयुक्त जनसंपर्क, जबलपुर के संभागायुक्त, कलेक्टर, निगमायुक्त और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को नोटिस जारी किए हैं।

मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता संभागीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष वैजनाथ की ओर से अधिवक्ता मनीष वर्मा व विनोद सिसोदिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट की धारा- 392 (बी) में साफतौर पर प्रावधान किया गया है कि बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स व सहकारी समितियों को भूखंड निर्धारण की प्रक्रिया में अनिवार्य तौर पर 15 फीसदी प्लॉट गरीब तबके लिए आरक्षित करने चाहिए। इसके बावजूद जबलपुर सहित समूचे प्रदेश में मनमानी जारी है। 

इसके तहत सारे के सारे प्लॉट महंगे दामों में बेच दिए जाते हैं। इस वजह से कमजोर अर्थव्यवस्था वालों का अपने घर का सपना बस सपना बना हुआ है। वे किराए के मकान में जिन्दगी गुजारने विवश हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट तक में इस प्रावधान के सिलसिले में जानकारी नदारद है।

स्मार्ट सिटी बनाएं, पर गरीबों का ख्याल रखकर
बहस के दौरान अधिवक्ता मनीष वर्मा व विनोद सिसोदिया ने दलील दी कि बेशक जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गरीबों की पूरी तरह अनदेखी कर दी जाए। समाज में हर वर्ग को जीवन जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। लिहाजा, गरीबों को उनके अधिकार मिलने ही चाहिए।
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