इंदौर। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव याचिका में इंदौर हाईकोर्ट ने धारा 99 के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस जारी किया है। करप्ट प्रेक्टिस पर उनसे जवाब मांगा गया है।
कांग्रेसी नेता अंतरसिंह दरबार ने यह चुनाव याचिका विजयवर्गीय के खिलाफ दायर की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से धारा-99 के तहत ऐसे व्यक्तियों के नाम देने को कहा था, जिन पर आशंका है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन में विजयवर्गीय की मदद की। याचिकाकर्ता ने महू के कमल पटेल और मुख्यमंत्री चौहान का नाम कोर्ट में दिया। कोर्ट ने कमल पटेल को दो नोटिस जारी किए, लेकिन मुख्यमंत्री चौहान के नाम पर विजयवर्गीय के वकील ने आपत्ति ली थी। उनका कहना था कि सीएम चौहान का कोई लेना-देना नहीं है। शिवराज ने प्रचार के दौरान मेट्रो को महू तक लाने और पट्टाधारियों को पक्के मकान देने का वादा किया था, जबकि ये भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में नहीं था।