
भोपाल। राजधानी की अदालत ने आरपीएफ में पदस्थ हेड कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण शर्मा को रिश्वत के मामले में तीन साल की जेल व दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजक कमालुद्दीन ने बताया कि आरोपी लक्ष्मीनारायण बैरागढ़ में पदस्थ था। फरियादी सुनील हाशवानी के मामले को रफा दफा करने के लिए उसने 1400 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
11 अगस्त 2008 को सीबीआई की टीम ने लक्ष्मीनारायण को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया था।