शिक्षकों की स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद DPI से विशेष अनिवार्य आदेश जारी

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 19 मार्च 2026
: 18 मार्च को ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगौर ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जानकारी मीडिया के साथ शेयर की और इसके तत्काल बाद लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा समस्त शिक्षकों के लिए विशेष अनिवार्य आदेश जारी कर दिया गया। पहले आप आदेश पढ़ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि शिक्षकों ने मंत्री जी से क्या मांगा था और मंत्री जी ने क्या दिया:-

STET के लिए DPI का विशेष अनिवार्य आदेश क्रमांक 452

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल - 462023 द्वारा जारी विशेष अनिवार्य आदेश क्रमांकः लोक शिक्षण / स्था-3 / पात्रता / 2026 /452/ भोपाल, दिनांक: 18/03/2026 में लिखा है कि, राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षक जिन्होंने वर्तमान तक अनिवार्य पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है, उनके सेवा नियमितीकरण एवं पात्रता निर्धारण हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार संयुक्त आदेश प्रसारित किए जाते हैं:

1. लक्ष्य समूह (Target Groups):
यह आदेश निम्नलिखित श्रेणियों पर प्रभावी होगाः
वर्ष 1998 में नियुक्त समस्त शिक्षा कर्मी (वर्ग 1, 2 एवं 3) जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं।
वर्ष 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 एवं वर्ष 2013-14 तक नियुक्त समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक संविदा शिक्षक, जिन्होंने अभी तक अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है।

2. विशेष पात्रता परीक्षा का आयोजन भारत सरकार के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) एवं राज्य शासन के नियमों के परिपालन में, उपरोक्त समस्त श्रेणियों के शिक्षकों हेतु विभाग द्वारा एक 'विशेष दक्षता एवं पात्रता परीक्षा 2026' का आयोजन किया जाएगा।

3. परीक्षा की अनिवार्यता एवं सेवा शर्तें:
यह परीक्षा संबंधित शिक्षकों के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में मान्य होगी।
जो शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या अनुत्तीर्ण रहेंगे, उनके भविष्य के सेवा संबंधी लाभ (जैसे क्रमोन्नति, पदोन्नति या नियमितीकरण प्रक्रिया) पर नियमानुसार रोक लगाई जा सकती है।

4. पंजीकरण एवं समय-सीमाः
ऑनलाइन आवेदन की तिथि: 01 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक।
पोर्टल: समस्त पात्र अभ्यर्थी MP Online पोर्टल के माध्यम से अपनी 'Employee ID' का उपयोग करते हुए अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें।

5. निर्देशः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अपने जिले के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त शिक्षकों की सूची संकलित कर संचालनालय को प्रेषित करें।

शिक्षकों ने मंत्री से क्या मांगा था और क्या मिला 

शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात करके केवल यह मांग रखी थी कि, जिस प्रकार अन्य राज्यों की सरकार है शिक्षकों के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लग रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी रिव्यू पिटीशन लगाए, अथवा केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर अध्यादेश के जरिए आरटीई एक्ट में संशोधन कराया जाए। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षकों के खिलाफ आया है, इसलिए रिव्यू पिटीशन भी शिक्षकों को ही दायर करनी चाहिए। 

DPI के आदेश का स्कूल शिक्षा मंत्री से क्या कनेक्शन 

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह आदेश, शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात के बाद जारी किया गया है। आदेश कितनी हड़बड़ी में टाइप किया गया आप खुद देख सकते हैं। यदि टाइपिंग के तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो, यह देखिए - इस आदेश पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। यहां तक की पदनाम भी नहीं है लेकिन आदेश की प्रतिलिपि माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री के निजी सचिव को भेजी गई है। क्या आपने आज तक कोई ऐसा आदेश देखा है जिसमें आदेश जारी करने वाले के हस्ताक्षर न हो, उसका नाम और पदनाम ना हो लेकिन प्रतिलिपि हो।

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