हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रतलाम पुलिस हत्यारों को बचा रही है

प्रति,
संपादक
भोपाल समाचार
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- प्रार्थी श्रीमती कांता वर्मा पति मोहनलाल वर्मा द्वारा अपने पुत्र मनीष वर्मा के मृत्यु के संबंध में मर्ग जाॅच में की गई लापरवाही के संबंध में उच्च स्तरीय क्राईम  इन्वेस्टीगेशन करवाने हेतु।

संदर्भ:- माननीय हाईकोर्ट इन्दौर के परित आदेश WP/221/2015 दिनांक 07.10.2015 के पुनः अनुसंधान के परिपालन में।

महोदय, 
उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रार्थिया श्रीमती कांता वर्मा पति मोहनलाल वर्मा अपने इकलौते पुत्र मनीष कुमार वर्मा जिसकी मृत्यु दिनांक 07.12.2013 की रात्रि में अर्द्धनग्न अवस्था में शव संदिग्ध परिस्थितियों में ईश्वरनगर रेलवे ट्रेक पर पाया गया था। तथा माणकचैक पुलिस थाना रतलाम द्वारा मर्ग 58/13 धारा 174 जाफ्ता फौजदारी पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसकी पुलिस द्वारा गंभीरता से जाॅच नहीं की गई अतः उक्त मर्ग जाॅच केस की उच्चस्तरीय क्राइम इन्वेस्टिगेशन IG अथवा DIG द्वारा करवाना चाहते हैं, क्योंकि उक्त मर्ग जाॅच में लापरवाही पूर्ण रतलाम पुलिस (माणकचैक थाना) द्वारा जाॅच की गई थी। 

इसी संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट इन्दौर द्वारा पुनः अनुसंधान करने हेतु आदेश दिया गया है। जिसमें उक्त मर्ग जाॅच में पुनः अनुसंधान करने हेतु दिनांक 06.01.2016 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं किन्तु थाना दीनदयाल नगर रतलाम द्वारा जाॅच संतोषपूर्ण नही की जा रही हैं। 

अतः पीडित माता-पिता के इकलौते पुत्र की मृत्यु के संबंध में अपराधियों को बेनकाब करने के लिए दया भरी प्रार्थना को स्वीकार कर पुत्र मनीष की दिनांक 07.08.2013 की दरमियानी रात को हुई रहस्यमय मृत्यु के संबंध में निष्पक्ष व ईमानदार अनुसंधानकर्ता अधिकारी से जाॅच करवाना चाहते हैं।

प्रार्थी
श्रीमती कांता वर्मा पति मोहनलाल वर्मा 
116, सैनिक काॅलोनी, रतलाम (म0प्र0) 
मोबाईल नं. - 9981838026, 7898123532
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