MP HIGH COURT ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के आदेश दिए, सरकार की अपील खारिज

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और उन्हें सातवां वेतनमान के सभी लाभ प्रदान करने के आदेश दिए हैं। यह मामला सरकारी अनुदान प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों के प्राध्यापकों के वेतन निर्धारण से संबंधित है। 

याचिकाकर्ता कर्मचारियों की मांग

मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिन्हें सरकार की तरफ से अनुदान प्राप्त होता है। इन्हीं कालेजों के कर्मचारियों के द्वारा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि जब उनका कॉलेज सरकारी अनुदान से चलता है तो उन्हें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और सरकारी कर्मचारी के समान वेतन मिलना चाहिए। 

सरकारी वकील की दलील

इस मामले में सरकारी वकील का कहना था कि, कॉलेज प्राइवेट है। Aided colleges को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है इसका मतलब यह नहीं होता कि कॉलेज सरकारी हो गया है। सरकार के ऊपर ऐसे कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है। कर्मचारियों की जिम्मेदारी कॉलेज के संचालक के ऊपर है। 

हाई कोर्ट का आदेश 

हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया तो सरकार ने पालन करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की तरफ से हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करवाया गया। अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद दिनांक 15 जुलाई 2025 को जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच द्वारा सरकार को आदेश दिया गया है कि वह 31 मार्च 2000 के पहले नियुक्त प्राध्यापकों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी 7 वें वेतनमान के अनुसार वेतन प्रदान करें। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के समान अन्य लाभ भी प्रदान करें। याचिकाकर्ताओं को आगामी चार माह में 25 फीसदी एरियर का भुगतान और जो प्राध्यापक रिटायर हो गए हैं उनके शेष एरियर्स का भुगतान आगामी 9 माह में करें।

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