इंदौर। डेढ़ हजार की रिश्वत लेने वाली महिला थाने की हेड कांस्टेबल को विशेष न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई। आरोपी हेड कांस्टेबल ने समझौता कराने के नाम पर यह रिश्वत ली थी।
आरोपी हेड कांस्टेबल ललिताबाई तिवारी है। दिसंबर 2013 में महिला थाने में पदस्थ थी। 25 दिसंबर 2013 को लोकायुक्त ने उसे फरियादी राकेश सोलंकी की शिकायत पर डेढ़ हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। यह रिश्वत आरोपी ने राकेश और उसकी पत्नी रेखा सोलंकी के बीच समझौता कराने के नाम पर ली थी। उसने राकेश से दो हजार की रिश्वत मांगते हुए कहा था कि अगर वह यह रकम उसे दे देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और वह दबाव बनाकर रेखा से उसका समझौता करवा देगी। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश बीके पालोदा ने ललिताबाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एक साल कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
