भोपाल। राज्य सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर एक स्र्पया अतिरिक्त कर वसूलेगी। इस संबंध में वाणिज्यिककर विभाग ने अधिसूचना जारी कर आमजन से 27 नवंबर तक आपत्ति-सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही सरकार निर्णय कर जनता पर नया टैक्स लगाएगी। संभावना जताई जा रही है कि 28 नवंबर से इसे लागू किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाने के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में मंजूरी दी जाएगी। सूखे के दौरान रबी सीजन में जनरेटर और ट्रेक्टर में डीजल के उपयोग को देखते हुए फिलहाल इसे अतिरिक्त कर से मुक्त रखा गया है। वर्तमान में पेट्रोल के दाम पर 31 प्रतिशत वैट और 1 प्रतिशत प्रवेश कर लिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि आगे चलकर इस अधिनियम के सहारे डीजल पर भी अतिरिक्त कर लगाया जाएगा।

