मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर के आदेश

Bhopal Samachar
लखनऊ। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी हो गए हैं। आदेश न्यायालय ने जारी किए। मामला आईपीएस अफसर अमिताभ को फोन पर धमकाने का है। इस शिकायत के बाद अमिताभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी।

इस मामले में अमिताभ ने लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दाखिल की थी. जिसमें उन्‍होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव का धमकी भरा फोन आने पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दी थी, जिसे स्‍वीकार नहीं किया गया था.

उन्‍होंने कोर्ट को बताया था कि 11 जुलाई को अमिताभ ने मुलायम के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर हजरतगंज विजयमल सिंह यादव को शिकायत दी थी. एफआईआर दर्ज नहीं होने पर 23 जुलाई को एसएसपी लखनऊ राजेश पांडेय को भी प्रार्थनापत्र भेजा था. इसी बीच हजरतगंज थाने ने 17 जुलाई को अमिताभ को सूचित किया था की आरोप झूठे हैं, इसलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा.

कोर्ट में दी गई अर्जी में अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि 10 जुलाई को सपा अध्‍यक्ष मुलायम सिंह ने मंत्री गायत्री प्रजापति मामले में एफआईआर से नाराज होकर फोन किया और कहा, 'जसराना वाली घटना भूल गए, अब आपके साथ वही करना पड़ेगा, जसराना में आपके साथ जो हुआ था उससे भी ज्यादा अब हो जाएगा, सुधर जाइए.'

जसराना की घटना के बारे में अमिताभ ने कहा कि वहां बतौर एसपी रहते मुलायम के समधी रामवीर सिंह और उनके समर्थकों ने मारपीट की थी. जिस बाबत उन्होंने मुलायम सिंह यादव की मर्जी के खिलाफ जाकर मुकदमा दर्ज करवाया था.
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