भोपाल। देश में नौकरी करते हुए खास असाइनमेंट के लिए विदेश में वक्त बिताने वाले केंद्र के अफसरों के अच्छे दिन अब लदने वाले हैं। अब यदि वे बिना मंजूरी के महीने भर से ज्यादा विदेश में रहे तो उनकी नौकरी जा सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइन बनाई है। यह अगले दो महीने में लागू हो जाएगी।
क्यों बनाई गाइडलाइन
पिछले कुछ दिनों में यह सामने आया है कि कुछ अफसर विदेश जाने के बाद कई-कई महीने नहीं लौटते हैं। इनमें से कुछ तो अनधिकृत छुट्टियों पर ही चले जाते हैं।
9 साल से छुट्टी पर थे ये जनाब
यूपी कैडर के IAS अफसर शिशिर प्रियदर्शी बीते 9 साल से अनधिकृत छुट्टी पर विदेश में थे। उनसे 28 अगस्त को इस्तीफा लिखवा लिया गया। उनका यह इस्तीफा 1 जून 2006 से प्रभावी होगा।
अब गाइडलाइन में यह
ऑल इंडिया सर्विस - IAS, IPS या फॉरेस्ट सर्विस का कोई भी अधिकारी यदि मंजूर की गई छुट्टियों, स्टडी लीव या विदेश में असाइनमेंट पर तय समय से ज्यादा रुका तो सरकार उसे कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। फिर भी ड्यूटी पर नहीं लौटा तो उसकी नौकरी जा सकती है।
राज्य सरकार करेगी कार्रवाई
अफसर जिस राज्य के कैडर का होगा, उस राज्य की सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. यदि राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो केंद्र सरकार यह कार्रवाई करेगी. फिलहाल यह गाइडलाइन राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी गई है।

