भोपाल। हाईकोर्ट ने मप्र में हुक्का लाउंज पर लगी रोक को हटा दिया है। प्रशासन ने धारा 144 के तहत हुक्का लाउंज को अवैध करार दे दिया था। एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी।
रेस्टोरेंट एंड लाउंज व्यापारी एसोसिएशन के उजेर अल्वी ने बताया कि देश के किसी भी राज्य में हुक्का लाउंज के संचालन पर रोक नहीं है। कोर्ट में लाउंज संचालकों की सुनवाई नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक निर्धारण अधिनियम के तहत रेस्टोरेंट में हुक्का बार खोलने पर संबंधितों के फूड लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में रेस्टोरेंट एंड लाउंज व्यापारी एसोसिएशन ने याचिका लगाई थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने हुक्का लाउंज संचालन पर लगी रोक हटा दी है।

