भोपाल। जिन रसोई गैस उपभोक्ताओं के आधार नंबर उनके बैंक खातों से लिंक नहीं हुए हैं, उन्हें सब्सिडी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रसोई गैस की सब्सिडी लेने के लिए सिर्फ एलपीजी नंबर को बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए आदेश में यह साफ कर दिया है कि आधार नंबर एलपीजी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और केरोसिन संबंधी स्कीम के लिए इस्तेमाल तो किए जा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने आधार संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं।