महिला कर्मचारी के परिवार से दूर ट्रांसफर पर रोक: हाईकोर्ट

Updesh Awasthee
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरएस झा की एकलपीठ ने बालाघाट में पदस्थ सहायक शिक्षक श्रीमती उर्मिला भालेकर के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता अनिरुद्घ पाण्डेय ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता शासकीय प्राथमिक शाला मुर्री संकुल किरनापुर से 90 किलोमीटर दूर स्थानांतरण शासकीय प्राथमिक शाला पडरीगंज संकुल गुदरू बालाघाट कर दिया गया है। सवाल उठता है कि शिक्षिका के उत्कृष्ट कार्यों को दरकिनार क्यों किया गया। उसके कार्यकाल में 100 प्रतिशत रिजल्ट आया। उसका पति पुलिस विभाग में है। पुत्री 12 वीं कक्षा की छात्रा है। ऐसे में तबादले से परिवार में अव्यवस्था आ जाएगी।

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