ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने गुरुवार को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ोतरी पर मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर ग्वालियर और नगर निगम ग्वालियर को नोटिस जारी किए हैं। नियम विरुद्ध प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर तीन सप्ताह में जवाबा मांगा गया है।
संदीप निरंकारी ने हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि नगर पालिका एक्ट की धारा 132, 133 में टैक्स बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन नगर निगम ने इस एक्ट का उल्लंघन कर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया है। टैक्स बढ़ोतरी से लोगों पर बोझ बढ़ गया है, इसलिए इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर ग्वालियर, नगर निगम ग्वालियर को नोटिस जारी किए हैं। 3 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता एके निरंकारी ने की।