पढ़िए सरकार की नई गोल्ड स्कीम

Updesh Awasthee
नईदिल्ली। वित्त मंत्रालय ने नई गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का ड्राफ्ट जारी किया है जिसके मुताबिक कम से कम 30 ग्राम सोना बैंक में जमा किया जा सकेगा। इस सोने पर बैंक ग्राहकों को सेविंग बैंक खातों की तरह ब्याज भी देगी जिसे ग्राहक चाहें तो सोने में बदल कर अपने जमा सोने का वजन बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस स्कीम का जिक्र करते हुए कहा था कि 'नई स्कीम गोल्ड डिपॉजिटर्स को अपने मेटल एकाउंट में ब्याज हासिल करने का मौका देगी। वहीं, ज्वैलर्स को अपने मेटल एकाउंट पर लोन मिल सकेगा।' इस स्कीम के लिए मंत्रालय के ड्राफ्ट के मुताबिक यह 10 बातें प्रमुख हैं-

1. केंद्र सरकार की तरफ से यह कदम देश के नागरिकों के पास घर में पड़े सोने को बाजार में सर्कुलेट कर उसकी वैल्यू को अनलॉक करना है. एक अनुमान के मुताबिक देशभर में लगभग 20,000 टन सोना लोगों के पास पड़ा है.
2. वित्त मंत्रालय की कोशिश रहेगी कि सोने की घरेलू और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को उपयोग किया जा सके और सोना आयात करने पर निर्भरता को कम किया जा सके.
3. बैंक के आम ग्राहकों के अलावा मंदिर, ट्रस्ट, ज्वैलर्स और अन्य बैंक भी स्कीम के तहत सोना जमा करके फायदा उठा सकते हैं.
4. मंत्रालय के जारी ड्राफ्ट के मुताबिक, इस स्कीम में हिस्सा लेने वाले लोगों को वेल्थ टैक्स, इन्कम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी जा सकती है.
5. ड्राफ्ट स्कीम के मुताबिक ग्राहक किसी भी रूप में सोना जमा करा सकते हैं. लिहाजा, सोने के बिस्कुट के साथ-साथ घर में रखी ज्वैलरी को भी जमा कराया जा सकेगा.
6. ज्वैलरी जमा कराने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से रजिस्टर्ड हॉलमार्किंग सेंटर से सोने का परीक्षण कराना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज्वैलरी में सोने की शुद्धता कितनी है.
7. ज्वैलरी जमा कराने पर बैंक में भरना होगा नो योर कस्टमर फार्म और देनी होगी ज्वैलरी को गलाने की सहमति.
8. ग्राहकों को इस स्कीम मे रिटर्न लेने के लिए कैश अथवा सोना लेने का विकल्प रहेगा, हालांकि उन्हे अपना विकल्प सोना जमा कराते वक्त ही बताना होगा.
9. इस स्कीम को बीच में भी छोड़ने का प्रावधान रहेगा. ग्राहकों की जमा कराई गई ज्वैलरी के बदले उतने मूल्य का गोल्ड बार दिया जाएगा.
10. सोना जमा करने वाले ग्राहकों के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का मूल्यांकन सोने के वजन और शुद्धता के आधार पर होगा.

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