देवास, 11 अप्रैल 2026: संभागायुक्त उज्जैन श्री आशीष सिंह ने वित्तीय अनियमितता पाए जाने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत देवास जिला शिक्षा अधिकारी एच.एस भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
MP News: Dewas DEO H.S. Bharti Suspended, Corruption Charges Surface
जारी आदेश में उल्लेख है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा वित्तीय अनियितताएं किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर कलेक्टर देवास श्री ऋतुराज सिंह द्वारा जांच टीम गठित की गई। जांच टीम द्वारा पाया गया कि जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा वित्तीय अनियमिताए की जा रही है। इस पर कलेक्टर देवास श्री सिंह के प्रतिवेदन पर संभाग आयुक्त उज्जैन श्री आशीष सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी देवास एच.एस भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन की अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन रहेगा तथा निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। श्री अजय मिश्रा जिला परियोजना समन्वयक देवास शासन के आगामी आदेश / व्यवस्था होने तक जिला शिक्षा आधिकारी जिला देवास का कार्य भी संपादित करेगे। हां

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