इंदौर में प्राइवेट स्कूलों वृद्धि पर रोक

इंदौर। इंदौर जिले में ड्रेस, कॉपी-किताबों के संबंध में नहीं चलेगी अब कुछ निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। इस बारे में एकाधिकार को समाप्त करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर प्राचार्य, निदेशक के साथ ही स्कूलों के प्रबंधक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्यों को दोषी मानकर कार्रवाई की जायेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सुधीर कुमार कोचर के अनुसार स्कूल संचालक स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची अपने स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे ।

स्कूल परिसर में भी यह सूची चस्पा करेंगे। जिन स्कूलों की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है वे पुस्तकों की सूची स्कूल परिसर में चस्पा करते हुये उसकी एक सूची प्रवेशित छात्र-छात्रा के अभिभावकों को नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व उपलब्ध करायेंगे।

स्कूल संचालक किसी भी विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूची में दर्ज पुस्तकें किसी भी दुकान या संस्थान से क्रय करने के लिये बाध्य नहीं कर सकेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें 15 जून, 2015 तक क्रय कर सकेंगे।

अप्रैल माह से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में 30 अप्रैल तक का उपयोग विद्यार्थियों की नयी कक्षा हेतु ओरियेंटेशन एवं व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षण में किया जायेगा।

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