प्राइवेट स्कूल फीस: हाईकोर्ट में सरकार का यूटर्न, कहा नियम बनाएंगे

जबलपुर। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बसूली के मामले में दायर याचिका पर हाई ने सुनवाई कर राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि, 18 जून तक मामले में सरकार नियम बनाकर कोर्ट के समक्ष पेश करे। मामले के अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

सरकार ने यू टर्न लेते हुए कोर्ट को बताया की राज्य सरकार अपने पिछले जबाब को वापस लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ नियम बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने चार से छह सप्ताह का वक्त मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए 18 जून तक निजी स्कूलों के लिए नियम बना कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है।

इससे पहले 19 फरवरी हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने जबाब में कहा था, कि निजी स्कूलों द्वारा बसूली जाने वाली फीस के मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने तर्क दिया था की ऐसा करने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।

सरकार के जबाब पर याचिका कर्ता ने आपत्ति दर्ज़ कर मामले में जबाब पेश करने के लिए समय माँगा था। सुनवाई में याचिका कर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया की सरकार निजी स्कूलों पर इसलिए लगाम लगाने से बच रही है, क्योकि ज्यादतर निजी स्कूलों का संचालन सियासी नेताओ द्वारा किया जा रहा है।

If you have any question, do a Google search

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!