नई दिल्ली। कुत्ते के काटने पर फिलहाल नहीं मिलेगा उत्तराखंड में 2 लाख का मुआवज़ा. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
11 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कुत्ते या बंदर के काटने पर पीड़ित को 1 सप्ताह के भीतर 2 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था. इसमें से 1 लाख रूपये राज्य सरकार को देने थे और 1 लाख रूपये उस नगरपालिका को जिसके क्षेत्र ये हादसा हुआ है.
इस साल जनवरी में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में 3 साल में कुत्तों के काटने की 4 हज़ार घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी.
हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. सभी पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब देना है.