10 कंपनियों के खिलाफ FIR के आदेश, 1 का बैंक खाता सीज

बालाघाट। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर और बिना नियमों का पालन किये जिले में जनता को भारी मुनाफा का लालच देकर अवैध रूप से बैंकिग कार्य करने वाली 10 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये है। पुलिस अधीक्षक से कहा गया है कि वे इन फर्जी कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा एक कंपनी का बैंक खाता सीज करने का आदेश दिया गया है।

आम जनता से राशि जमा कर उसे कम समय में अधिक राशि लौटाने का लालच देकर अवैध रूप से राशि जमा करने वाली

  1. एस.पी.एन.जे. लेंड प्रोजेक्ट एंड डेवलेपर्स इंडिया लिमिटेड होटल कलश काम्पेक्स आजाद चौक सर्किट हाउस रोड बालाघाट,
  2. जय विनायक बिल्डकार्प लिमिटेड केशर प्लाजा हनुमान चौक बालाघाट,
  3. वी. ग्रुप आफ कंपनीज बी.टी.व्ही. कार्यालय के बाजू में बालाघाट,
  4. अनमोल ग्रुप बी.टी.व्ही. कार्यालय के बाजू में बालाघाट,
  5. स्पन्दन स्फूर्ति प्रायवेट लिमिटेड बैहर रोड कुरैशी वकिल के बाजू में बालाघाट,
  6. निर्मल इन्फोकाम कार्पाेरेशन लि. अभिनव बिल्डिंग द्वितीय तल स्टेट बैंक के ऊपर रेल्वे स्टेशन रोड बालाघाट,
  7. भूमि डेवकान एंड एग्रीटेक लि. अविन बिल्डिंग द्वितीय तल स्टेट बैंक के ऊपर रेल्वे स्टेशन रोड बालाघाट,
  8. श्री सांई ग्रुप आफ कंपनीज आजाद चैक सर्किट हाउस रोड बालाघाट,
  9. विराट डेवकान प्रा. लि. शिरिश वर्मा महावीर कालोनी बालाघाट तथा
  10. इन्फ्रा व्यूल्ड इ.लि. फ्यूचर गोल्ड केशर प्लाजा प्रथम तल हनुमान चैक बालाघाट


द्वारा अवैध रूप से जनता से राशि जमा किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिले में अवैध रूप से बैंकिंग का कार्य कर जनता से रूपये एकत्र करने वाली इन कंपनियों के बारे में शिकायत मिलने पर इस प्रकरण की जांच में पाया गया है कि इन कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त किये बगैर एवं नियमों का पालन बिना पालन किये अनाधिकृत रूप से जनता से राशि जमा कराई जा रही है। इन कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से न तो पंजीयन कराया गया है और न ही बैकिंग सेवा प्रदान किये जाने की अनुमति प्राप्त की गई है।

रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर अवैध रूप से राशि जमा कराने वाली इन कंपनियों के प्रबंधकों को कलेक्टर न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने ी कहा गया था। लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक को इन कंपनियों के विरूद्ध थाने में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने कहा गया है।

जेएसव्ही कंपनी का बैंक खाता सीज करने का आदेश
रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर अवैध रूप से नियमों का बिना पालन किये कंपनी का संचालन करने एवं जनता से राशि जमा करने के कारण कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने जे.एस.व्ही. डेवलपर इंडिया लिमिटेड कंपनी बालाघाट का एच.डी.एफ.सी. बैंक बालाघाट में स्थित खाता सीज करने के आदेश दिये है। एच.डी.एफ.सी. बैंक के प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि  सक्षम न्यायालय से अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक बिना पंजीयन की इस फर्जी कंपनी के बैंक खाते से लेन-देन तत्काल बंद कर दिया जाये।


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