नगरनिगम का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित, आचार संहिता लागू

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने आज 9 नगरीय निकाय के आम निर्वाचन एवं हरदा एवं छनेरा के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आम निर्वाचन नगरपालिक निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और नगर परिषद होशंगाबाद जिले की वनखेड़ी, दतिया जिले की बढ़ौनी, विदिशा जिले की शमशाबाद, राजगढ़ जिले की छापीहेड़ा और दमोह जिले की पटेरा में होगा। यहाँ मतदान 31 जनवरी, 2015 को होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 4 फरवरी को होगी। इन सभी नगरीय निकाय में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है।

निर्वाचन कार्यक्रम
निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 30 दिसम्बर, 2014 से प्रारंभ होगा। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी 30 दिसम्बर को होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी, 2015 है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 7 जनवरी, 2015 को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 जनवरी, 2015 है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 9 जनवरी, 2015 को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के तुरन्त बाद होगा। मतदान 31 जनवरी, 2015 को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 4 फरवरी को सुबह 9 बजे से होगी।

हरदा एवं छनेरा में अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूचना और प्रतीकों का आवंटन 30 दिसंबर, 2014 को होगा। मतदान 31 जनवरी और मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 4 फरवरी, 2015 को होगी।

इन नगरीय निकायों में कुल 417 वार्ड हैं। मतदान केन्द्रों की संख्या 5 हजार 241 है। मतदाताओं की कुल संख्या 43 लाख 25 हजार 91 हैं। इनमें से पुरूष मतदाता 22 लाख 73 हजार 737, महिला मतदाता 20 लाख 51 हजार 185 और अन्य मतदाता 169 हैं।

प्रतिभूति राशि
नगर परिषद के पार्षद के लिये 1000, नगरपालिका परिषद के पार्षद के लिये 3000 और नगरपालिक निगम के पार्षद के लिये 5000 रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। इसी तरह नगर परिषद के अध्यक्ष के लिये 10,000 नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के लिये 15,000 और नगरपालिक निगम के महापौर के लिये 20,000 की प्रतिभूति राशि निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के महिला होने तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का होने पर उसे उक्त धन राशि की आधी राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवानी होगी।

जाति एवं अदेयता प्रमाण-पत्र भी देना होगा
अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ विद्युत विभाग एवं नगरीय निकाय के अदेयता प्रमाण-पत्र भी देने होंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरना भी जरूरी है।

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