अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज

सागर। मध्यप्रदेश में बीना की एक अदालत ने कल आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 10 व्यक्तियों के खिलाफ कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए पुलिस को मामला दर्ज करने को निर्देश दिए हैं।

इस मामले में शिकायतकर्ता राजेन्द्र मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएफएमसी) आर के देवलिया की अदालत में शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह-जगह पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर घूमते हैं।

मिश्रा ने यह भी कहा कि ‘आप’ कार्यकर्ता जिन झाडुओं से सड़क की सफाई करते हैं, उन्हीं को राष्ट्रीय ध्वज के साथ लहराते हैं। यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

मिश्रा के मुताबिक 16 जनवरी को बीना में प्रदर्शन के दौरान झाडुओं को राष्ट्रीय ध्वज के साथ टकराते देखा गया। चार फरवरी को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य अरुण जेटली के निवास पर, 16 फरवरी को खुरई में एवं पांच मार्च को दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय ध्वज के साथ झाड़ू लेकर प्रदर्शन करते देखा गया, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

शिकायतकर्ता के वकील आलोक शर्मा के मुताबिक इस सिलसिले में उन्होंने अदालत से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज करने के लिए आवेदन किया था।
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