राज्य शिक्षा सेवा के गठन में सहायक शिक्षकों को सम्मिलित करें

भोपाल। म.प्र.सहायक शिक्षक संयुक्त मोर्चा संघ ने मांग की है कि मध्यप्रदेश के सहायक शिक्षकों को भी राज्य शिक्षा सेवा में शामिल किया जाए। इस हेतु संघ के संयोजक ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भी लिखा है।

इसी ईमेल की एक प्रतिलिपि उन्होंने भोपाल समाचार को भी प्रेषित की है। आप भी पढ़िए क्या डिमांड की गई है संघ की ओर से:—


प्रति,
श्रीमान संचालक महोदय,
लोक शिक्षण संचालनालय,
म.प्र.भोपाल

विषय:- राज्य शिक्षा सेवा के गठन में सहायक शिक्षकों को सम्मिलित करने विषयक।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/स्था-3/283/भ.नि. /2014 भोपाल दिनांक 12.02.2014

महोदय,
म. प्र. राजपत्र भोपाल दिनांक 25 जुलाई 2013 के द्वारा राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है। इसमें एरिया एजुकेशन आफिसर के पद हेतु शिक्षक तथा अध्यापकों को 05 वर्ष संवर्ग का शैक्षणिक अनुभव होने पर ही पात्र माना गया है। परन्तु इसमें 25 से 35 वर्ष की शैक्षणिक सेवा कर चुके सहायक शिक्षकों को चयन हेतु पात्रता प्रदान नहीं करने से उनमें गहरा असंतोष व्याप्त हुआ है। इसको लेकर अगस्त 2013 से ही सहायक शिक्षकों द्वारा प्रांतव्यापी आन्दोलन किये गये। शिक्षामंत्री एवं आयुक्त लोक शिक्षण को ज्ञापन देकर, सहायक शिक्षकों को राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित किये जाने की मांग की जाती रही है। इसे लेकर सहायक शिक्षकों ने न्यायालय की शरण भी ली है। हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा ए.ई.ओ की नियुक्ति पर स्टेआर्डर पारित किया जाने से अभी तक नियुक्तियाॅँ नहीं हो सकी हंै।
इसके बावजूद दिनांक 12.02.2014 को संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी राज्य शिक्षा सेवा अन्तर्गत भरती तथा पदोन्नति नियम 2014 का प्रारूप जारी किया गया है। इसमें पुनः सहायक शिक्षकों को एरिया एजुकेशन आफिसर के पद हेतु चयन प्रक्रिया से वंचित किया गया। इससे सहायक शिक्षकों में गहरा असंतोष व्याप्त हो रहा है।
महोदय, हम सहायक शिक्षकों को यह निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है। इस पर हमारी आपत्ति दर्ज करने का कष्ट करें एवं इस संबध निम्नलिखित सुझाव पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय करें-
 सहायक शिक्षकों की प्रमुख मांगें:-
1- राज्य शिक्षा सेवा मंे एरिया एजुकेशन आफिसर के पदों की चयन प्रक्रिया में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षक का (9300-34800$3200) वेतनमान प्राप्त होने के पश्चात 05 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव को मान्य किया जाकर सहायक शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जावे।
2-सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नत होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को 05 वर्ष के सहायक शिक्षक के रूप में किए कार्य का शिक्षण अनुभव मान्य किया जाकर अंक प्रदान करें उनका चयन ए.ई.ओं के पद पर किया जावे।
3-राज्य शिक्षा सेवा के अन्तर्गत सहायक शिक्षक तथा शिक्षकों की सेवा को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है, इनको भी सम्मिलित किया जावे। उनकी शैक्षणिक योग्यता, सेवा अवधि एवं प्राप्त वेतनमान के अनुरूप राज्य शिक्षा सेवा के पदों की भर्ती हेतु होने वाली विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता प्रदान की जावे।
आशा है कि श्रीमान सहायक शिक्षकों की 25 से 35 वर्षो की सेवा को ध्यान में रखते हुवे उचित निर्णय करेंगें ताकि सहायक शिक्षक भी इस सेवा में अपनी भागीदारी कर सकें तथा उनका मनोबल बना रहे। वे अपने को विभाग में उपेक्षित तथा अपमानित महसूस न करें। यही विनय है।

दिनेश सक्सेना
संयोजक
म.प्र.सहायक शिक्षक
संयुक्त मोर्चा संघ

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