रिश्वतखोर सीएमओ और क्लर्क को न्यायालय ने सुनाई सजा

गैरतगंज। राकेश गौर। रायसेन जिले की गैरतगंज नगर परिषद में तीन वर्ष पहले तत्कालीन सीएमओं एवं दैनिक वेतन भोगी लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथो लोकायुक्त पुलिस द्वारा पकडे जाने की घटना में न्यायालय ने दोनो आरोपियों को सजा सुनाई है। दोनो ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

नगर परिषद में 2 फरवरी 2011 को लोकायुक्त पुलिस ने नगर परिषद में स्वीपर के पद पर पदस्थ मुन्नालाल की शिकायत पर छापामार कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सीएमओं आरपी मिश्रा एवं दैनिक वेतनभोगी लिपिक कमलेश शर्मा को मुन्नालाल स्वीपर से नियमितीकरण की अनुशंसा करने के बदले 15 हजार रू की रिश्वर की किश्त लेते हुए रंग हाथो पकडा था।

लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले को प्रथम अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीष की अदालत में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने उक्त रिष्वत मामले में फैसला सुनाते हुए प्रभारी सीएमओं आरपी मिश्रा एवं लिपिक कमलेष शर्मा को तीन तीन साल कठोर कैद एवं 20-20 हजार रू के जुर्माने की सजा दी है।

न्यायालय द्वारा फैसला आने के बाद नगर परिषद में हडकम मचा हुआ है। वर्तमान सीएमओं एन के दुबे से इन कर्मचारियों के संबंध में पूछे जाने पर उनका कहना है कि यह मामला मेरी पदस्थी से काफी पूर्व का है। तथा वर्तमान में आरपी मिश्रा नौकरी से सेवानिवृत हो गए है। तथा दैनिक वेतन भोगी लिपिक कमलेष शर्मा को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है।


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