वाराणसी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में अदालत में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है।
लोहता थाना क्षेत्र के छितौनी निवासी दिनेश नारायण सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे संज्ञान में लिया और परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया। वादी ने पूर्व मुख्यमंत्री को तलब कर दंडित करने की गुहार लगाई है। प्रकरण में सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) की अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक सामाजिक संस्था है। दिनेश नारायण सिंह ने खुद को संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वह संघ के क्रिया कलापों से वाकिफ हैं। छब्बीस जुलाई को एक समाचार पत्र में मालवा (मध्य प्रदेश) के दौरे पर दिग्विजय सिंह द्वारा संघ के बारे में दिए गए सार्वजनिक बयान से उन्हें ठेस पहुंची है।
दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बम बनाने की ट्रेनिंग देता है तथा हिंसक कार्यो में लिप्त रहता है। वह शिशु मंदिरों में बच्चों को कैसे संस्कार देगा। दिनेश नारायण के अनुसार इस बयान द्वारा विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा और वैमनस्य फैलाने व राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का कार्य किया गया है। दिग्विजय का दिया गया बयान गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।