भोपाल। एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी और भोपाल मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी ने अपने कॉडर के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए गए।
एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक मनु श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 31 जुलाई, 2013 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी के विकल्प प्रस्तुत करने पर उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के जिन कार्मिकों की सेवाओं का अंतिम रूप से एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संविलयन किया गया है।
उन्हें विकल्प दिया गया है कि वे स्वेच्छानुसार 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का विकल्प स्वीकार सकते हैं। यह लाभ डाइंग कॉडर को नहीं मिलेगा। परंतु कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन के पद एवं कार्मिकों को डाइंग कॉडर की परिभाषा से पृथक रखा गया है। चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु यथावत 60 वर्ष ही रहेगी। कार्मिकों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने पर भी मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड में अब तक संविलयन किये गये सभी कार्मिकों की सेवा शर्तें पूर्वानुसार ही यथावत रहेंगी।
विकल्प, नियोक्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। विकल्प देने के लिये प्रक्रिया मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से संविलयन एवं कंपनी के संगठनात्मक ढांचे में सम्मिलित पदों पर कार्यरत कार्मिकों के लिये यह योजना 27 अगस्त, 2013 तक लागू रहेगी।
जुलाई वालों को भी लाभ
माह जुलाई, 2013 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी 31 जुलाई, 2013 तक विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस संबंध में जारी कम्पनी का परिपत्र एवं विकल्प फार्म का प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।