भोपाल। जिले के शासकीय अथवा निजी स्कूलों में अब आठवीं तक की कक्षाएं 30 मई तक नहीं लगाई जा सकेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में 30 मई तक अवकाश घोषित करने के आदेश जारी कर दिये हैं।
धारा 144 के तहत जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जिले में स्थित सभी शासकीय/अशासकीय/ सेन्ट्रल गवर्नमेंट में नर्सरी से कक्षा आठ तक की कक्षाओं में 30 मई तक अवकाश रहेगा । कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का समय दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा । इस अवधि में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल आने या अतिरिक्त क्लास लगाने के नाम पर स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
आदेश के पालन की जवाबदारी स्कूल के प्राचार्य, प्रबंधन, संचालकों एवं उनके मालिकों की रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। छात्रों को भीषण गर्मी के प्रभाव से बचाने और इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी को उन्हें नगर के कुछ स्कूलों में गर्मी के बावजूद भी प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाएं लगने की जानकारी मिल रही थी।