कलेक्टर आदेश का उल्लंघन: स्कूल प्रिंसीपल के खिलाफ FIR

shailendra gupta
भोपाल। कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए घोषित अवकाश के दिन स्कूल खोलने वाले प्रियंका कान्वेंट स्कूल के प्रिंसीपल अशोक गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सनद रहे कि यह मामला एक स्टूडेंट की मौत के बाद उजागर हुआ। स्टूडेंट की मौत उसी दिन हुई जब स्कूल में अवकाश होना चाहिए था। 

ग्वालियर में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर छुट्टी के दिन स्कूल खोलने वाले प्रियंका कान्वेंट स्कूल के हेड मास्टर अशोक गुप्ता के खिलाफ हजीरा थाने की पुलिस ने लोक सेवक के आदेश की अवहेलना (आईपीसी की धारा 188) का मामला दर्ज कर लिया है। इस स्कूल के कक्षा पांच के छात्र कृष्णा की मौत स्कूल से लौटते समय सड़क हादसे में हो गई थी। इसके बाद कलेक्टर पी. नरहरि ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। 

शुक्रवार को जिला परियोजना समन्वयक संजीव शर्मा व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ओपी दीक्षित ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर शाम को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ओपी दीक्षित हजीरा थाने पहुंचे तथा स्कूल के हेड मास्टर अशोक गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। 

दो जनशिक्षक सस्पेंड: शुक्रवार सुबह जिला परियोजना समन्वयक व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे। स्कूल संचालक ने स्वीकार किया कि जन शिक्षकों ने कलेक्टर द्वारा 3 से 5 जनवरी तक छुट्टी करने की सूचना दी थी। दोनों अधिकारियों ने जन शिक्षकों के भी बयान लिए। शाम को रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। इसमें लिखा गया कि यदि स्कूल में अवकाश होता तो घटना को टाला जा सकता था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि संस्था को मान्यता कक्षा 1 से 8 तक की दी गई है पर स्कूल के बाहर बोर्ड हाईस्कूल का लगा हुआ है। कलेक्टर ने काम में लापरवाही के लिए जन शिक्षक लाखन सिंह राणा व अशोक बाबू पाल को सस्पेंड कर दिया है। 

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