सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन द्वारा हरदा, बैतूल तथा खण्डवा जिले के लिये गठित जिला-स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया है। यह मनोनयन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया। 

शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन श्रमिक आदिवासी संगठन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा किया गया था।

जिला हरदा के लिये गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण में के.पी. तिवारी सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अध्यक्ष और हरदा के डॉ. इन्द्रभूषण बंसल, श्रीमती कुसुम केशवारे, शिवदयाल सिंह मौर्य तथा श्री सैयद मेहराज अली को सदस्य मनोनीत किया गया है।

इसी प्रकार जिला बैतूल के लिये श्री अंकित स्वामी नायडू सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अध्यक्ष और बैतूल के इन्दरचंद जैन, श्रीमती मीरा अंथोनी, डॉ. के.के. चौबे एवं एस.आर. महाते को सदस्य मनोनीत किया गया है।

जिला खण्डवा के लिये गठित प्राधिकरण में आर.पी. सोलंकी सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अध्यक्ष और खण्डवा के इन्द्रजीत सिंह, श्रीमती शकुंतला राठौर, श्रीमती बीना जैन तथा प्रकाशचंद बाहेती को सदस्य मनोनीत किया गया है।
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