भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने आज दो अलग-अलग मामलों में मध्यप्रदेश के गृहसचिव के नाम अदालत की अवमानना के तहत वारंट जारी किया जबकि चीफ टेक्निकल इंजीनियर का पूरा रिकार्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने एक हथियार लाइसेंस को गलत तरीके से निरस्त कर दिए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान शासन को निर्देशित किया था कि वो इस मामले को दुरुस्त करें परंतु शासन ने आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने इसके विरुद्ध न्यायालय को अवगत कराया तो न्यायालय ने इसे अवमानना स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश के गृहसचिव एवं आईएएस अधिकारी इंद्रनीलशंकर दाणी के खिलाफ 2000 रुपए का जुर्माना एवं वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के चीफ टेक्निकल इंजीनियर जेपी बाथम का पूरा सर्विस रिकार्ड तलब किया है। हाईकोर्ट में दर्ज मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि जेपी बाथम ने गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करके फर्जी प्रमोशन प्राप्त किए एवं उन्हें राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है।