भोपाल। केबीनेट ने निर्णय लिया है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इस ब्यौरे में उन्हें ऐसी तमाम संपत्तियों को दर्ज करना होगा जो उनके दो माह के मूल वेतन से ज्यादा हैं।
मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि प्रत्येक शासकीय सेवक को स्वयं अपने नाम से या कुटुंब के किसी सदस्य के नाम से ऐसी जंगम संपत्ति के प्रत्येक लेन—देन के संबंध में रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को दी जाएगी जिसका मूल्य उसके दो माह के मूल वेतन से अधिक हो। यह निर्णय प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी शासकीय सेवकों पर लागू होगा।