भोपाल, 14 सितंबर 2026: हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा आज श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक विशेष आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतर्गत आने वाले सभी जैन कर्मचारियों को पर्युषण पर्व के लिए 2 घंटे की छूट का आदेश जारी किया है। मतलब वह ऑफिस में 2 घंटे बाद आ सकते हैं।
15 से 26 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी व्यवस्था
हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह रियायत 15 सितंबर 2026 से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगी। हालांकि, प्रशासन ने इसके साथ एक अनिवार्य शर्त भी रखी है कि कर्मचारियों के देर से आने से कार्यालय का दैनिक व नियमित कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह आदेश क्रमांक A-3339 दिनांक 14 सितंबर 2026 को रजिस्ट्रार जनरल (धर्मिंदर सिंह) द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतियां (पृष्ठांकन क्रमांक A/3340) हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर पीठों के मुख्य रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक, जिला न्यायाधीशों (निरीक्षण), विभिन्न रजिस्ट्रारों, आईटी प्रभाग, प्रशासनिक अधिकारियों, अटेंडेंस क्लर्क और प्रोटोकॉल अधिकारी को सूचना पटल पर चस्पा करने व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं। आदेश के पृष्ठांकन पत्र पर रजिस्ट्रार (प्रशासन) हर्ष सिंह बहरावत के हस्ताक्षर दर्ज हैं।
MP High Court Grants Concession for Jain Staff During Paryushan Parva
By the order of the Hon'ble Chief Justice, the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, has granted a work schedule concession to its employees who follow the Jain religion for the observance of "Paryushan Parva". Under Order No. A-3339 issued on September 14, 2026, eligible staff members are permitted to arrive two hours late (from 10:00 AM to 12:00 PM) between September 15, 2026, and September 26, 2026. This permission is granted on the explicit condition that routine office work shall not suffer as a result. Issued under the authority of Registrar General Dharminder Singh, the order has been circulated to various judicial benches and administrative sections for necessary implementation.

