भोपाल, 26 अगस्त 2026: रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ आज भोपाल शहर में बड़ी कार्रवाई हुई है। पहली बार किसी बिल्डिंग को सील किया गया है। गौतम नगर में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में OYO होटल का संचालन किया जा रहा था। जिसको सील कर दिया गया है। इससे पहले होटल बंद करने के लिए नोटिस दिया गया था।
Bhopal Samachar: OYO Hotel Operating in Residential Building Sealed by BMC
नगर निगम भोपाल की ओर से बताया गया है कि, भवन स्वामी शुभेंदु उपाध्याय रहवासी क्षेत्र में बिना आवश्यक अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि के रूप में OYO होटल का संचालन कर रहे थे। इस संबंध में नगर निगम ने पूर्व में नियम 11 के अंतर्गत अधिभोग में अतिक्रमण के संबंध में सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। 24 अगस्त को भवन स्वामी को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 303 के अंतर्गत अंतिम सूचना पत्र जारी कर भवन को मूल स्वरूप में लाने एवं व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के लिए कहा गया। बावजूद भवन स्वामी द्वारा भवन को मूल स्वरूप में नहीं लाया गया और व्यावसायिक गतिविधि का संचालन जारी रखा गया।
टीम मौके पर पहुंची और तालाबंदी की मामले में बुधवार को निगम की भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व शाखा एवं अतिक्रमण शाखा ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान गोविंदपुरा पुलिस भी मौजूद रही। ताकि, कोई हंगामा न हो सके।
निगम ने स्पष्ट किया गया है कि रहवासी क्षेत्रों में बिना वैध अनुमति अथवा स्वीकृत भू-उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों का नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

