भोपाल, 06 अगस्त 2026: गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के उल्लंघन पर सीएमएचओ भोपाल एवं समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट द्वारा निरामय अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन को सील किया गया है।
Legal action against Dr. Akhilesh Mohan Lahri and radiologist Dr. Saurabh Mishra
अस्पताल संचालक डॉ.अखिलेश मोहन लहरी एवं रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ मिश्रा को नोटिस जारी कर दोनों के खिलाफ माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया जा रहा है। गुरुवार को सीएमएचओ कार्यालय की टीम द्वारा किए गए नियमित निरीक्षण के दौरान फॉर्म एफ में गंभीर अनियमितता मिली थीं। फॉर्म में कुछ गर्भवती महिलाओं की प्रविष्टी मिली लेकिन एएनसी रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि नहीं की गई। फॉर्म एफ में परीक्षण और परिणाम का उल्लेख नहीं किया गया।
Bhopal: Niramay Hospital’s Sonography Machine Sealed, CMHO Takes Action
निरीक्षण के दौरान कुछ फॉर्म में मरीज के नाम के अलावा अन्य कोई भी प्रविष्टि नहीं पाई गई। फार्म में अपूर्ण जानकारी भरने पर गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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