भोपाल समाचार, 18 जुलाई 2026: मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षक सवाल कर रहे हैं कि, ई-अटेंडेंस का सिस्टम केवल उनके लिए ही लागू क्यों किया गया। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं किया गया। सागर कलेक्टर ने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने पूरे कलेक्टर ऑफिस के लिए ई-अटेंडेंस को लागू कर दिया है। आदेश जारी हो गए हैं और 20 जुलाई से लागू हो जाएंगे।
MP Expands E-Attendance: Now Mandatory in Collector Offices Too
कार्यालय कलेक्टर जिला सागर (मध्य प्रदेश) द्वारा जारी किए गए ताजा आदेश के अनुसार, अब कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ई-अटेन्डेन्स (e-attendance) के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा 18 जुलाई 2026 को जारी यह आदेश क्रमांक 6463/स्थापना/2026 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में अनुशासन लाना है। इस निर्णय से mandatory e-attendance for government employees in Sagar district की प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल और ट्रैक करने योग्य हो जाएगी।
Class 3 and Class 4 Employees E-Attendance Registration Sagar
यह नया नियम विशेष रूप से कलेक्टर कार्यालय के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (Class III and IV staff) पर लागू होगा। आदेश के मुताबिक, इन कर्मचारियों को 20 जुलाई 2026 से अनिवार्य रूप से ई-अटेन्डेन्स सिस्टम का उपयोग करना होगा। प्रशासन का यह कदम Sagar collectorate new attendance rules for class III and IV staff को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है, ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों की उपस्थिति को भी डिजिटल रूप से मॉनिटर किया जा सके।
Office Timings and Attendance Rules in Sagar Collectorate
समय की पाबंदी को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को सुबह 10:00 बजे कार्यालय आगमन पर और शाम 6:00 बजे कार्यालय से जाते समय अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके अतिरिक्त, ड्यूटी के घंटों के दौरान कर्मचारियों को अपनी आवंटित शाखा में ही उपस्थित रहकर कार्य करना अनिवार्य है। Government office timing and discipline guidelines in Madhya Pradesh के अनुरूप, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्य समय के दौरान कोई भी कर्मचारी अपनी सीट से नदारद न रहे।
Disciplinary Action for Absence in Sagar Government Office
प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है। यदि कोई भी कर्मचारी कार्यालयीन समय के दौरान बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होगा। यह legal action for absence during office hours for MP government employees की संभावना को रेखांकित करता है, जिससे कार्य संस्कृति में सुधार की उम्मीद है।
Implementation of Digital Attendance in Sagar District Administration
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसकी प्रतियां अधीक्षक, स्टेनो टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर और जिला नाजिर सहित सभी संबंधित विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं। Implementation of digital attendance in Sagar district administration के माध्यम से अब कलेक्टर कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल अटेंडेंस मोड पर शिफ्ट हो गया है, जिससे भविष्य में मैन्युअल रिकॉर्ड की गड़बड़ियों को खत्म किया जा सके।

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