भोपाल, 27 जुलाई 2026: भोपाल में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल विजय कुमार सहगल ने मुंबई के दो बिल्डरों को भोपाल में बैठे-बैठे अच्छा सबक सिखाया। भोपाल उपभोक्ता आयोग द्वारा बिल्डरों के ऊपर हर्जाना भी लगाया गया है।
Bhopal's Retired Colonel Vijay Kumar Teaches Mumbai Builders a Lesson, Consumer Commission Awards Compensation
रियल स्टेट के कारोबार में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। यदि उपभोक्ता किसी दूसरे शहर का रहने वाला है तो बिल्डर उसके साथ कई बार वादा खिलाफी कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि, उनको मालूम होता है कि, उनके खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उपभोक्ता बार-बार उनके क्षेत्र में अप डाउन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। भोपाल उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता जिस शहर में रहता है, वहीं पर मुकदमा दाखिल कर सकता है। रिटायर्ड कर्नल श्री विजय कुमार सहगल का मामला ऐसा ही है।
श्री विजय कुमार ने मुंबई के दो बिल्डरों से फ्लाइट बुक किए थे, लेकिन बिल्डरों ने वादा खिलाफी कर दी। प्रॉपर्टी के पूरे पैसे ले लिए लेकिन प्रॉपर्टी हैंडोवर नहीं की। परेशान होकर श्री विजय कुमार ने भोपाल के उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल किया। मुंबई के बिल्डर मलय एपिक होम्स और अनंतम एपिक होम्स की ओर से आयोग को बताया गया कि उन्हें इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी मुंबई में है। इसलिए यह मुकदमा मुंबई में ही दाखिल किया जा सकता है। उपभोक्ता आयोग ने बिल्डरों की दलील को खारिज करते हुए बताया कि नियम के अनुसार उपभोक्ता जहां पर रहता है, अपने निवास वाले उपभोक्ता आयोग में भी मुकदमा दाखिल कर सकता है।
इसी के साथ भोपाल उपभोक्ता आयोग ने बिल्डरों को आदेश दिया कि वह श्री विजय कुमार को 44.72 लाख रुपए की पूरी राशि 7% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करें। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹5000 और लीगल एक्सपेंस के लिए ₹3000 का भुगतान करें।

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